अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अररिया में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीड़ितों को त्वरित सहायता, पुनर्वास, लंबित मामलों की समीक्षा और विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
अररिया, 26 मई 2026: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम 1995 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति तथा मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने की। बैठक में पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने, मामलों के निष्पादन में तेजी लाने और पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
पीड़ितों को त्वरित सहायता देने पर जोर
बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिनियमों के तहत पात्र लाभुकों को समय पर आर्थिक सहायता, कानूनी सहयोग और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों तक सरकारी सहायता शीघ्र पहुंचनी चाहिए।
पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित किया गया कि अत्याचार से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रभावित लोगों को न्याय मिलने में अनावश्यक देरी न हो। समीक्षा के दौरान लंबित मामलों की प्रगति पर भी चर्चा की गई।
मैनुअल स्कैवेंजर प्रथा उन्मूलन पर चर्चा
बैठक में मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत जिले में इस प्रथा के उन्मूलन को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने प्रभावित व्यक्तियों की पहचान, पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की बात कही।
जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि अधिनियमों के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी अररिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट।