पंजीकरण प्रक्रिया, टैक्स भुगतान और HSRP को लेकर सख्त निर्देश

जिला परिवहन कार्यालय में हुई बैठक में वाहन पंजीकरण, रोड टैक्स भुगतान, HSRP फिटमेंट और लंबित मामलों के निपटारे को लेकर डीलरों को सख्त निर्देश दिए गए।

अररिया।
जिला परिवहन कार्यालय में जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार सज्जन की अध्यक्षता में जिले के सभी अधिकृत वाहन विक्रेताओं (डीलरों) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारु बनाना, राजस्व संग्रहण को मजबूत करना और परिवहन नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना था।

बैठक के दौरान डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वाहन बिक्री के साथ ही रोड टैक्स और अन्य सरकारी शुल्क का भुगतान समय पर ऑनलाइन माध्यम से किया जाए। विभाग ने चेतावनी दी कि टैक्स भुगतान में अनावश्यक देरी को राजस्व हानि माना जाएगा और ऐसी स्थिति में लगने वाला ब्याज और दंड संबंधित विक्रेता को वहन करना होगा।

पंजीकरण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए यह भी निर्देश दिया गया कि वाहन बिक्री के 24 से 48 घंटे के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे फॉर्म-20, फॉर्म-21, सेल लेटर आदि को VAHAN पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज अपलोड करने में देरी या त्रुटि होने से आरसी (Registration Certificate) जारी होने में विलंब होता है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

बैठक में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) से जुड़े लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। डीलरों को निर्देश दिया गया कि नंबर प्लेट उपलब्ध होते ही उसे वाहन में तुरंत लगाया जाए और पोर्टल पर “Mark as Fitted” की प्रविष्टि की जाए। बिना HSRP लगे वाहनों को शोरूम से बाहर नहीं निकालने की भी सख्त हिदायत दी गई। अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में पोर्टल पर अपडेट नहीं होने के कारण आम नागरिकों को बार-बार HSRP मैसेज मिल रहे हैं, जिससे अनावश्यक परेशानी हो रही है।

बैठक में 6 माह और 12 माह से अधिक समय से लंबित पंजीकरण मामलों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। डीलर-वार लंबित मामलों की जानकारी साझा करते हुए सभी वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि 20 मार्च से पहले सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

इसके अलावा पंजीकरण के लिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों को स्पष्ट और पढ़ने योग्य तरीके से स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करने की भी हिदायत दी गई। जिन वाहनों का बीमा (Insurance) समाप्त हो चुका है, उसका नवीनीकरण कर अद्यतन दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया।

बैठक में सड़क सुरक्षा जागरूकता पर भी जोर दिया गया। डीलरों से अपेक्षा की गई कि वे अपने शोरूम स्तर पर ग्राहकों को हेलमेट, सीट बेल्ट, बीमा और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करें।

साथ ही ट्रेड सर्टिफिकेट (TC) की वैधता और शोरूम में उपलब्ध वाहनों के स्टॉक की भी समीक्षा की गई। परिवहन विभाग की टीम द्वारा किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण किए जाने की बात कही गई, जिसमें भौतिक स्टॉक और पोर्टल के डाटा का मिलान किया जाएगा।

बैठक में डाक विभाग द्वारा आरसी की डिलीवरी में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया गया। डाकघर के प्रतिनिधि ने आश्वस्त किया कि लंबित आरसी का वितरण जल्द पूरा किया जाएगा। इस पर परिवहन विभाग ने निर्देश दिया कि सभी लंबित आरसी को वाहन स्वामियों के पते पर शीघ्र पहुंचाया जाए, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

अंत में डीलरों से अपील की गई कि वे परिवहन विभाग के साथ समन्वय बनाकर नियमों का पूर्ण पालन करें, जिससे समय पर पंजीकरण, पारदर्शिता और राजस्व व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सके।

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