बिहार नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति चुनाव 25 मई से

नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1187 दिनांक 02 अप्रैल 2026 के आलोक में पहले 15 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। अब राज्य सरकार ने इस लंबित प्रक्रिया को पूरा कराने का निर्णय लिया है।

पटना:  नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्देश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 25 मई 2026 से 31 मई 2026 तक राज्य के प्रत्येक नगर निकाय में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।

विभागीय पत्र के अनुसार, अधिसूचना संख्या 1187 दिनांक 02 अप्रैल 2026 के तहत राज्य के सभी नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन 15 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 के बीच कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद विभागीय पत्रांक 1297 दिनांक 15 अप्रैल 2026 के माध्यम से अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया था।

हालांकि, जिन नगर निकायों में 15 अप्रैल 2026 को सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन पूरा हो चुका था, वहां पूर्व में निर्वाचित समिति को वैधानिक रूप से कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई थी। अब सरकार ने शेष बचे नगर निकायों में लंबित निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा कराने का फैसला लिया है।

सभी जिलाधिकारियों को जारी हुआ निर्देश

नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को पत्र जारी कर अपने-अपने जिलों के नगर निकायों में निर्धारित अवधि के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में पहले जारी आदेशों के अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

विभागीय स्तर पर माना जा रहा है कि सशक्त स्थायी समिति के गठन के बाद नगर निकायों में प्रशासनिक एवं विकासात्मक निर्णयों की प्रक्रिया को गति मिलेगी। चुनाव कार्यक्रम को समयसीमा के भीतर पूरा कराने पर विशेष जोर दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *