डेहरी कोर्ट में पेश हुए पवन सिंह, पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को डेहरी व्यवहार न्यायालय से पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत मिली। 2024 चुनाव में बिना अनुमति जुलूस का आरोप था।


रोहतास: जिले के डेहरी व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को भोजपुरी फिल्म जगत के चर्चित अभिनेता और गायक पवन सिंह ने एक पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेशी दी। अदालत में उपस्थिति के बाद उन्हें जमानत मिल गई। यह मामला वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था, जब उन पर बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस और रैली निकालने का आरोप लगा था।

जानकारी के अनुसार, चुनावी प्रचार के दौरान डेहरी नगर क्षेत्र में बिना अनुमति सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर स्थानीय प्रशासन ने डेहरी नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता के तहत किसी भी जुलूस या रैली के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। आरोप है कि इसी नियम की अनदेखी करते हुए जुलूस निकाला गया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।

मामले में न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पवन सिंह को समन जारी किया था। समन के अनुपालन में वे मंगलवार को अदालत पहुंचे और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में समर्थकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे कुछ समय के लिए अफरातफरी जैसी स्थिति भी बनी रही।

हालांकि, पेशी समाप्त होने के बाद पवन सिंह मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने पत्रकारों से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार किया और बिना बातचीत किए चुपचाप कोर्ट परिसर से निकल गए।

इस पूरे मामले ने चुनावी नियमों के पालन को लेकर फिर से चर्चा तेज कर दी है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का सख्ती से पालन जरूरी है और उल्लंघन के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। वहीं, अदालत से जमानत मिलने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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